राष्ट्रपति पर महाभियोग व प्रक्रिया (Impeachment)
अनुच्छेद-61 के अनुसार ‘संविधान का उल्लंघन’ करने पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है यद्यपि संविधान में यह शब्द परिभाषित नहीं है। महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में (1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर पश्चात) लाया जा सकता है जिसकी लिखित सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी होगी। पहले सदन से प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने पश्चात दूसरे सदन में भेजा जाएगा। तत्पश्चात दूसरा सदन प्रस्ताव की जांच करता है जिस दौरान राष्ट्रपति स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से पक्ष रख सकते हैं। यदि दूसरा सदन भी प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो उसी तिथि से राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाएगा। इस प्रकार महाभियोग संसद की ...